बीजेपी विधायक रामदुलार को रेप केस में 25 साल की कैद और दस लाख रुपये का जुर्माना।
नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था. साथ ही जेल भेज दिया गया था. सजा मिलने के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है.

दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। यह मामला 12 दिसंबर को कोर्ट द्वारा दोषी करार देने के बाद सुर्खियों में आया है। रामदुलार गोंड पर आए यह दोषी करार से वह गंभीर नज़र आ रहे अपराध के लिए सजा पाने वाले हैं।
कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए रामदुलार को न शिर्षकीय व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक नाबालिग व्यक्ति के साथ रेप के अपराध में दोषी करार दिया है। साथ ही, उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया है कि रामदुलार ने समझौता करने के लिए पीड़िता को रुपयों का लालच दिया और उसे धमकियां भी दी गईं थीं। इसके अलावा, रामदुलार ने पीड़िता के ससुराल वालों को भी धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने शादी के बाद उसकी ससुराल जाने और समझौता करने के लिए रुपयों का इस्तेमाल किया था।
परिघ्नात्मक अपराध के इस मामले में कोर्ट ने सख्ती से दोषी करार देने के साथ-साथ सजा भी सुनाई है। रामदुलार की विधायकी भी इस घटना के परिणामस्वरूप समाप्त हो गई है। इस घटना के बाद समाज में आलोचना और उग्र विरोध का सामना कर रही बीजेपी को इस मामले को सीधे रूप से निभाने का मौका मिलेगा।
दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की'
दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की. मगर, सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया. विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए.
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